Fire Crackers Banned: गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगा प्रतिबन्ध

गुरुग्राम। राजधानी दिल्ली के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में भी पटाखा बैन कर दिया गया है। दिवाली से पहले गुरुग्राम के डीएम ने आदेश जारी करते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हालांकि, ग्रीन पटाखों को इससे छूट दी गई है।

डीएम निशांत कुमार यादव की ओर से जारी आदेश में प्रदूषण और जनता के हित का हवाला देकर कहा गया है कि ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। आदेश के मुताबिक, ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की छूट सिर्फ दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर होगी। दिवाली और अन्य पर्व पर ग्रीन पटाखे रात 8 से 10 के बीच फोड़े जा सकते हैं। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 तक आतिशबाजी की छूट होगी। इससे पहले दिल्ली में भी पटाखा बैन किया जा चुका है, लेकिन राजधानी में ग्रीन पटाखों को भी मंजूरी नहीं दी गई है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इसको देखते हुए डीएम ने पटाखों पर बैन लगा दिया है।

वायु गुणवत्ता पर रखेंगे निगाह
उपायुक्त ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुड़गांव के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और सर्वोच्च न्यायालय वकेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करने के आदेश भी दिए हैं।

छापेमारी करने के निर्देश
डीएम ने पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, आयुक्त, नगर निगम गुड़गांव और मानेसर, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीसीपी, एसीपी, ई.ओ./ सचिव, नगरपालिका समितियां, सभी पुलिस स्टेशनों के एस.एच.ओ., अग्निशमन अधिकारी गुरूग्राम और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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