उपराज्यपाल ने दो खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ केस चलाने को दी मंजूरी

दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल की शुरुआत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के इशारे पर ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ जैसे देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।

दिल्ली पुलिस ने 19 जनवरी को विकासपुरी, जनकपुरी, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, मीरा बाग और पश्चिमी दिल्ली के अन्य आसपास के हिस्सों में कई खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में आरोपी विक्रम सिंह और बलराम सिंह को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एसएफजे के संस्थापक, भगोड़े अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून के निर्देश पर ऐसी गतिविधियों में शामिल थे।

अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने सीआरपीसी 1973 की धारा 196 (1) के तहत अभियोजन चलाने को मंजूरी दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी और 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) के तहत अपराध करने के लिए मामला दर्ज किया था। आईपीसी की धारा 153-बी राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से संबंधित है।

दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान यूएसबी पेन ड्राइव जब्त की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, भुगतान के सबूत और क्षेत्र में आरोपियों के मोबाइल फोन के स्थान शामिल थे, जहां चित्रकारी की गई थी। पुलिस ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो प्रसारित किया गया था जिसमें पन्नू इस तरह के भित्तिचित्रों के माध्यम से अलगाव को प्रोत्साहित कर रहा था।

Exit mobile version