सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा कोर्ट से मिली राहत, 2 साल की सजा पर रोक

आगरा। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला जज न्यायालय आगरा से बड़ी राहत मिली है। आगरा जिला अदालत ने कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही जुर्माने की राशि भी कम कर दी गई है।

मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत माल का है। यहां स्थित टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पहुंचे। उनके साथ करीब 10-15 समर्थक थे। यहां पर मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों नें भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससें उन्हें काफी चोटें आईं। भावेश की तहरीर पर सांसद एवं उनके अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में प्रेषित किया। मामले में गवाही एवं बहस के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया। मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस के आरोप पत्र, अधिवक्ता द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सांसद को दो वर्ष करावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया था।

इस फैसले के खिलाफ बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने सोमवार यानी आज जिला जज न्यायालय में अपील की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक सजा पर रोक रहेगी। इसके बाद बीजेपी सांसद को उनकी अपील पर जमानत भी दे दी गई। अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर दी गई है। बता दें बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का इटावा के नगरिया सरावा गांव के रहने वाले हैं। उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा है। उन्होंने साल 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। साल 2019 में इटावा लोकसभा सीट से पहले उन्होंने आगरा का प्रतिनिधित्व भी किया।

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