नूंह। हरियाणा के नूंह में हिंदू सगंठन की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग की घटना के बाद तनाव फैल गया है। नूंह हिंसा में एक होमगार्ड की मौत हो गई है जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस लगातार मामले को शांत कराने में लगी हुई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवा भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
महादेव मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा बडकली चौक से होती हुई फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना के गांव सिंगार आनी थी लेकिन उपद्रवियों ने पहले ही यात्रा पर पथराव कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। गाड़ियों को तोड़ा गया और दर्जनों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई।सोमवार करीब 1 बजे भड़की इस हिंसा ने पूरे नूंह शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान पुराना बस स्टैंड, होटल बाइपास, मेन बाजार, अनाज मंडी और गुरुग्राम-अलवर हाइवे पर एक के बाद एक गाड़ियां फूंक दी गई। अब तक 40 से ज्यादा वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ हो गई। इनमें कारों के अलावा पुलिस की गाड़ियां, बसें, बाइक, स्कूटी और दूसरे वाहन शामिल हैं।
साइबर थाना पर हुआ हमला
उपद्रवियों ने नूंह के साइबर थाना पर भी हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पथराव किया और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हंगामे को देख पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। उप्रदवियों ने स्कूल बस में भी तोड़फोड़ की थी। बस को उपद्रवी लूट ले गए और थाने को तोड़ने के लिए उसकी दीवार में टक्कर मार दी।
मंदिरों में भी तोड़फोड़
नूंह में भड़की हिंसा की चिंगारी मंदिरों तक भी पहुंच गई। उपद्रवियों ने कई जगह मंदिरों में तोड़फोड़ करने के अलावा आगजनी की कोशिश की। नूंह सिटी में पलड़ी रोड श्मशान घाट के पास काली माता मंदिर में उपद्रवियों ने खूब तोड़फोड़ की। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि उसने मंदिर के आसपास के घरों पर भी जमकर पत्थर बरसाए ताकि वहां से कोई बाहर न निकल सके। वहीं नूंह के उपायुक्त प्रशांत पंवार ने जिलावासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोगों से अपील करता है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा-144 लागू की गई है। जिले में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है और उपद्रव फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग इस दौरान अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करने से बचें।
जिले में लगाई गई धारा-144
उन्होंने बताया कि जिला में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा-144 लगाई गई है। इस दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं जोकि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिला में इंटरनेट सेवा हुई बंद
इसके अलावा, जिले में इंटरनेट सेवा भी पूर्णतया बंद करने के आदेश टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए हैं ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार की अफवाहें आदि ना फैलाई जा सकें। उन्होंने आमजन से पुनः अपील करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों को अपने अकाउंट से शेयर ना करें और जिला में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जिले के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की टीमें तैनात हैं।