यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण शरण सिंह को राहत, कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज गुरुवार को उन्हें नियमित जमानत दी है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फिलहाल शाम चार बजे तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने बृजभूषण की नियमित जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा आरोपी बृजभूषण को बिना अनुमति विदेश जाने की भी अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि इन सभी शर्तों को कड़ाई से पालन किया जाए। राउज एवेन्य कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह 25 हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ यह जमानत दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

इससे पहले मंगलवार यानी 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान बृजभूषण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे।

बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने दलील रखी कि पुलिस ने मामले में जो भी धाराएं लगाई हैं उनमें किसी में भी पांच साल से ज्यादा सजा का प्रवाधान नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया कि वह बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने बृजभूषण सहित दोनों आरोपितों को राहत देते हुए उन्हें 20 जुलाई तक 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी।

मामले में मीडिया के द्वारा अलग से ट्रायल न चलाया जाए
बृजभूषण के वकील बृजभूषण के वकील ने कहा था कि अब इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को आरोपपत्र की कापी दी जाएगी, लेकिन इस मामले में मीडिया के द्वारा अलग ट्रायल न चलाया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि अगर वह चाहते हैं कि मामले में इन कैमरा कार्यवाही हो तो हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। बृजभूषण के वकील एपी सिंह ने कहा दिल्ली पुलिस का आरोपपत्र झूठ का पुलिंदा है। उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है।

Exit mobile version