दिल्ली। भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को दिल्ली की कोर्ट ने समन किया है। बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के मामलों में केस चल रहा है। उन पर छह महिलाओं ने आरोप लगाए थे। बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होना है।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद बृजभूषण सिंह को समन जारी किया है। उन्हें 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी समन जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने पीड़िता और शिकायतकर्ता से कहा था कि वे पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया 1 अगस्त तक अदालत को सौंप दें। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया जाए। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण और उनका पीछा करने के सबूत हैं। पुलिस ने नाबालिग पहलवान को लेकर कहा था कि उसने शिकायत वापस ले ली है। इसके अलावा बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला है।
दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृज भूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506(आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। वहीं तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।
दो एफआईआर और 10 शिकायत दर्ज
दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर दो एफआईआर और 10 शिकायतें दर्ज कीं। बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायतों में अनुचित तरीके से छूने, लड़कियों की छाती पर हाथ रखने, छाती से पीठ की ओर हाथ ले जाने और उनका पीछा करने जैसे अन्य प्रयासों का जिक्र किया गया है।