दिल्ली। राजधानी में शराब का सेवन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। वह अब मेट्रो में सीलबंद शराब की दो बोलतों को साथ ले जा सकेंगे। डीएमआरसी और सीआईएसएफ के अधिकारियों की एक समिति ने इस पर निर्णय लिया है।
दिल्ली मेट्रो की ओर से कहा गया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में अब से प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है।सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है। पहले के एक आदेश के तहत एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
DMRC ने आधिकारिक बयान में कहा है कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त मना है। मेट्रो यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनवरी 2023 में लगा था शराब की बोतलों पर बैन
इससे पहले जनवरी 2023 में मेट्रो ट्रेनों के अंदर चार कैटेगरी के तहत कई सामान ले जाने पर बैन लगा था। कुछ हथियारों और गोला-बारूद पर पहले ही बैन था, बाद में लिस्ट सभी प्रकार के स्प्रिट और ज्वलनशील लिक्विड्स, सीलबंद शराब की बोतलें, चाकू, कटलरी, क्लीवर जैसी चीजें और किसी भी प्रकार के जानवर शामिल किए गए।