कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अकाउंट ब्लॉकिंग आदेशों के खिलाफ ट्विटर की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ट्विटर की याचिका को खारिज करते हुए उस पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है।

केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 से 2022 तक ट्विटर को कुछ एकाउंट बंद करने समेत कई निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर कुल 1474 ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने, 175 ट्वीट्स को ब्लॉक करने और 256 URL और 1 हैश टैग को बंद करने का निर्देश दिया था। सरकार ने यह निर्देश IT एक्ट 69 A के तहत जारी किए थे। इस एक्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए देश की संप्रभुता और एकता को ठेस पहुंचाने वाले संदेश को हटाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

ट्विटर ने सरकार के आदेश को किया था चैलेंज
इनमें से ट्विटर ने 39 URL को लेकर केंद्र सरकार को कोर्ट में चैलेंज किया और अपने तर्क में कहा कि ये नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। ट्विटर इंडिया ने जून 2022 में केंद्र के फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। 6 महीने तक इस मसले पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के आदेश को जायज ठहराया है। इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर की केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी करने की अपील को भी खारिज कर दिया। वहीं अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि IT एक्ट 69 (A) के तहत जारी आदेश को लेकर कोर्ट केंद्र सरकार को कोई गाइड लाइंस जारी नहीं कर सकता है।

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