मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को आखिरी समन, 4 जुलाई को पेश होने के आदेश

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नई दिल्ली। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई। अब मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरी समन जारी किया है। कोर्ट ने राहुल को 4 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए मोदी सरनेम वालों को चोर करार दिया था। मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर कोर्ट ने पहले भी समन जारी किए थे। राहुल गांधी के वकील ने फरवरी में उपस्थिति से छूट की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत तीन मई को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। अब एक और समन जारी करते हुए उन्हें पेश होने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने 4 जुलाई की तारीख तय की है।

राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने के मूड में नहीं- शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी के वकील कुशल अग्रवाल ने बताया कि राहुल गांधी को यह आखिरी समन है। अगर वह नहीं आते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी शुरू से ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने के मूड में नहीं लग रहे, जबकि कोर्ट पहले ही छूट के लिए उनकी याचिका खारिज कर चुकी है, इसलिए उन्हें पेश होना चाहिए और कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना चाहिए। उधर, मामले में गुजरात के एक पूर्व बीजेपी विधायक ने सूरत जिला अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके फलस्वरूप राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी।

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