वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के ‘शिवलिंग’ की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। शुक्रवार को मामले में सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने दलीलें रखीं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका पर संज्ञान लिया। पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। एक वरिष्ठ वकील ने बताया, ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने का आदेश पारित किया है।’
क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश?
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘शिवलिंग’ का वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने कार्बन डेटिंग कराने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की कोर्ट द्वारा दिए गए 14 अक्टूबर के एक आदेश को खारिज कर दिया था।
वाराणसी कोर्ट का आदेश खारिज
दरअसल, वाराणसी की अदालत ने बीते साल मई में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच करने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
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