सचिन तेंदुलकर का नाम मंजूरी के बिना विज्ञापन में इस्तेमाल, दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति के औषधीय उत्पादों के प्रचार के लिए करने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तेंदुलकर के एक सहयोगी ने इस संबंध में गुरुवार को पश्चिम क्षेत्र साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे एक दवा कंपनी का ऑनलाइन विज्ञापन देखा, जिसमें दावा किया गया था कि तेंदुलकर उसकी उत्पाद का एंडोर्स करते हैं। उन्हें एक वेबसाइट ‘सचिनहेल्थ डॉट इन’ की भी जानकारी दी, जो तेंदुलकर की तस्वीर का गलत उपयोग करके इन उत्पादों का प्रचार कर रहा था।

कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश
शिकायत में कहा गया है कि चूंकि तेंदुलकर ने कभी कंपनी को उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी और इससे उनकी छवि खराब हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने सहयोगी को कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अधिकारी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी) और 500 (मानहानि) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में आगे की जांच जारी है।

सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा?
सचिन तेंदुलकर ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया। साथ ही अपनी मैनेजमेंट कंपनी की ओर से जारी बयान भी शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, “भरोसेमंद उत्पादों तक पहुंच आवश्यक है। समाज को सुरक्षित रखने के लिए प्लेटफॉर्म के रिपोर्टिंग और ब्लॉकिंग टूल का उपयोग करें। आइए एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए।”

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