नई दिल्ली। क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस समीर दवे की एकल न्यायाधीश पीठ ने 23 जनवरी को कहा था कि गोखले के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। साथ ही पुलिस ने अभी तक इस मामले में चार्जशीट दायर नहीं की है, जिसके खिलाफ साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गोखले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने पहले कहा था कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि उसने क्राउडफंडिंग से पैसा इकट्ठा किया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से किया था गिरफ्तार
TMC प्रवक्ता साकेत गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर 2022 को क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगे हैं।