माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद, 5 लाख जुर्माना

गाजीपुर। यूपी की गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने गैंगस्टर से जुड़े एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुख्‍तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा मिली है। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

गैंगस्टर एक्ट का यह मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली में 1996 में दर्ज हुआ था। इस केस को लेकर एडीजीसी क्रिमीनल नीरज श्रीवास्तव के अनुसार अंसारी और उसके सहयोगियों पर कुल 5 गैंग चार्ज है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी में अवधेश राय के अलावा राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कॉन्सटेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड के साथ ही गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।

कोतवाली क्षेत्र में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर गोली चलाने के अलावा कुछ अन्य मामलों को लेकर कुल पांच चार्ज लगे थे। इस मामले की न्यायिक सुनवाई के क्रम में गवाही, जिरह और बहस आदि प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। 15 दिसंबर को इस मामले में फैसला जज दुर्गेश पांडेय की कोर्ट में सुनवाई हुई।

26 साल पुराने मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख कोर्ट ने तय की गई थी। इस बीच 24 नवंबर को पीठासीन अधिकारी का ट्रांसफर हो गया। इस कारण मामले में फैसला नहीं सुनाया जा सका।

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