गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु….. गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया संस्कृत का श्लोक, जानें वजह

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट के जस्‍ट‍िस समीर दवे की स‍िंगल जजों की बेंच ने जमानत से इनकार करते हुए एक संस्कृत श्लोक सुनाया। अदालत ने पक्षकारों के बीच कोर्ट के बाहर समझौते को भी खारिज कर दिया।

एक शिक्षक पर 12 साल की छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप है। जस्‍ट‍िस दवे ने स्कूल शिक्षक की जमानत को खारिज करते हुए कहा क‍ि शिक्षक से रक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। आरोपी की ओर से इस तरह के जघन्य कार्यों का पीड़िता पर ताउम्र मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा। आरोपी ने 12 साल की छोटी सी उम्र में बच्ची के जीवन पर हमेशा के लिए कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया है। इस मामले में शिक्षक की जमानत पर सुनवाई करते हुए पीठ ने श्लोक सुनाया, ‘गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नम:।

कोर्ट ने की ये ट‍िप्‍पणी
अदालत ने यह आदेश 30 नवंबर को पारित किया था और सोमवार को इसे सार्वजनिक किया गया। कोर्ट ने आगे कहा क‍ि यह एक ऐसा मामला है, जहां विश्वासघात किया गया है और सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में, आरोपी किसी सहानुभूति या किसी भी उदारता के लायक नहीं हैं।

यह है पूरा मामला
जुलाई 2022 में स्कूल से लौटने के बाद बच्ची ने अपने माता-पिता से शिकायत की, कि उसके शिक्षक निहार बराड़ ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से छुआ है और इसलिए वह अगले दिन से स्कूल नहीं जाएगी। अभिभावकों ने पहले स्कूल मैनेजमेंट से मामले की शिकायत की और बाद में गिर सोमनाथ जिले के गिर गढ़ाडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

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