बेंगलुरु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस बीच अब राहुल गांधी व इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का एक मामला सामने आया है। केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है।
बेंगलुरु स्थित म्यूजिक लेबल एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेट और जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके पास सुपरहिट फिल्म केजीएफ 2 के गानों का कॉपीराइट है, इसके सभी भाषाओं के गानों की कॉपीराइट के लिए कंपनी ने एक बड़ी रकम का निवेश किया है, इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
एमआरटी म्यूजिक के मुताबिक, कांग्रेस ने बिना अनुमति के फिल्म से गाने लिए हैं और उनका इस्तेमाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मार्केटिंग वीडियो बनाने के लिए किया है। कंपनी ने धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 120 (कैद के साथ दंडनीय अपराध करने के लिए डिजाइन छुपाना), धारा 34 (सामान्य इरादा), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
म्यूजिक लेबल की ओर से वकील का कहना है, ‘हमारा क्लाइंट एमआरटी म्यूजिक भारत में सबसे लोकप्रिय, प्रतिष्ठित और सम्मानित क्षेत्रीय संगीत कंपनियों में से एक है और विभिन्न भाषाओं में सिनेमैटोग्राफ फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम, वीडियो आदि के निर्माण और/ या अधिग्रहण के बिजनेस में है। हाल में एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके महासचिव, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेट और राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है।’