गुरमीत राम रहीम की पैरोल को रद्द करने की मांग, हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस जारी

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस जारी कर राम रहीम की पैरोल को रद्द करने की मांग की है। हत्या और साध्वियों की यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को कुछ समय पहले पैरोल दी गई थी।

एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने लीगल नोटिस जारी करते हुए कहा कि राम रहीम बेहद गंभीर अपराधों का दोषी है और इस तरह के अपराधी को पैरोल का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अरोड़ा ने लीगल नोटिस में राम रहीम की पैरोल को तुरंत रद्द करने की हरियाणा सरकार से मांग की है। अरोड़ा ने नोटिस में कहा कि इस प्रकार के अपराधी को खुद को प्रचारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

राम रहीम अपनी यूट्यूब पर वीडियोज भी डाल रहा है जिसके कारण उसकी फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। एक रेप और मर्डर के दोषी को ऐसा किए दिए जाना कब और कितना वाजिब है यह सवाल भी उठाए गए हैं। यह भी मांग की गई है कि राम रहीम की यूट्यूब पर डाली गई वीडियो स्कूबी तुरंत डिलीट किया जाए। इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के संदर्भ में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम है कि पैरोल पर छूटा कोई व्यक्ति गाना गा सकता है या नहीं। राम रहीम ने दिवाली पर एक म्यूजिक वीडियो जारी किया था।

मिली है 40 दिन की पैरोल
राम रहीम सिरसा में अपने आश्रम में दो महिला शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और उसे पिछले सप्ताह 40 दिनों के लिए पैरोल मिली थी। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट के लिए तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव और आगामी पंचायत चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल दिए जाने से विवाद पैदा हो गया। डेरा प्रमुख बागपत में डेरा के बरनवा आश्रम से केवल ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। राम रहीम को पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भी दोषी ठहराया गया था।

Exit mobile version