सिली सोल्स कैफे एंड बार का लाइसेंस नहीं होगा रद्द, आबकारी आयुक्त ने दी राहत

प्रतीकात्मक चित्र

पणजी। गोवा के असागाओ में स्थित सिली सोल्स कैफे एंड बार (Silly Souls Cafe and Bar) के मालिक को राहत मिली है। आबकारी आयुक्त ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें रेस्तरां में शराब परोसने को लेकर इसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई थी। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी से बार के संबंध बताए थे।

शिकायतकर्ता एरेस रोड्रिग्स की याचिका पर समीक्षा करते हुए आबकारी आयुक्त नारायण ने कहा कि लाइसेंस जारी करने और रिन्यू करने की प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं थीं, लेकिन ये पूरी तरह से रद्द करने के योग्य नहीं थे। शिकायतकर्ता एरेस रोड्रिग्स ने आरोप लगाया था कि सिली सोल्स कैफे एंड बार का आबकारी लाइसेंस ऐसे शख्स के नाम पर रिन्यू कराया गया, जो मर गया था। शिकायत में ये भी कहा गया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रभाव का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से लाइसेंस रिन्यू कराया गया।

कांग्रेस नेताओं ने लगाए थे आरोप
इस मामले में कांग्रेस भी स्मृति ईरानी पर हमलावर हो गई थी। कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने ईरानी का इस्तीफा भी मांगा था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी भी किया था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि रेस्तरां पर स्मृति ईरानी या उनकी बेटी का स्वामित्व नहीं है।

कांग्रेस नेताओं को सभी पोस्ट हटाने का निर्देश
इतना ही नहीं, अदालत ने कांग्रेस नेताओं को 24 घंटे के भीतर केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ किए गए ट्वीट, री-ट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया था। ऐसा न करने पर इंटरनेट ट्विटर, फेसबुक और यू-ट्यूब को स्वयं सामग्री को हटाने को कहा।

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