इकलाख हत्याकांड के बाद भड़काऊ भाषण देने के मामले में संगीत सोम दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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नोएडा। साल 2015 में गौतमबुद्धनगर जिले के बिसहाड़ा गांव में इकलाख की हत्या के बाद धारा 144 का उल्लंघन करने पर सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को अदालत ने दोषी करार दिया। गौतम बुद्ध नगर एसीजेएम कोर्ट ने संगीत सोम पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है।

बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गौ हत्या की सूचना पर लोगों ने गांव के रहने वाले इकलाख की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इकलाख को बचाने आए उनके बेटे दानिश को अधमरा कर दिया था। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया था। इस हत्याकांड के बाद गांव में धारा-144 लागू कर दी गई। संगीत सोम उस समय भाजपा के सरधना विधायक थे। वे धारा-144 का उल्लंघन करके गांव में गए और माहौल खराब करने की कोशिश की।

इस घटना के बाद भाजपा नेता संगीत सोम समेत 30 लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। वहीं संगीत सोम पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप था। धारा 144 का उल्लंघन कर पंचायत करने पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम जुर्माना लगाया है। अन्य लोगों के संबंध में कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल इकलाख की हत्या का मामला गौतम बुध नगर जिला न्यायालय में विचाराधीन है।

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