चंडीगढ़। पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कुमार विश्वास और तेजिंदर बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान के मामले में केस दर्ज हुआ था।
कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया कि कुमार ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया। उनके इस बयान की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई। केस दर्ज करवाने वाले का कहना था कि इसकी वजह से वह प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया। केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कवि के गाजियाबाद स्थित घर भी पहुंची। उन्हें नोटिस भेज जांच में शामिल होने कहा था। जिसके खिलाफ कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी।
वहीं दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा पर केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया। इसके विरोध में बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत कर दी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया। जिसके बाद बग्गा को ला रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। फिर दिल्ली पुलिस आकर बग्गा को वापस दिल्ली ले गई। इस मामले में बग्गा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
बग्गा बोले- केजरीवाल के मुंह पर तमाचा
हाईकोर्ट के केस खारिज करने के बाद दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मेरे और कुमार विश्वास के खिलाफ FIR को खारिज कर दिया है। बग्गा ने इसे CM अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर तमाचा बताया है।