मोदी सरकार ने 67 अश्लील वेबसाइट पर लगाया प्रतिबंध, नए आईटी नियमों के तहत हुई कार्रवाई

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नई दिल्ली। भारत सरकार ने गुरुवार को 67 अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया है। इन वेबसाइटों को 2021 में जारी किए गए नए आईटी नियमों का उल्लंघन करने के लिए बंद किया गया है।

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है। न्यायालय ने इस वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश नए आईटी नियम, 2021 के नियम 3 (2) (बी) के तहत दिया था। न्यायालय ने इन वेबसाइटों को अश्लील सामग्री जैसे महिलाओं की मर्यादा और उनकी छवि खराब करने वाले कंटेंट के लिए वेबसाइटों/यूआरएल को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था। बता दें कि नए आईटी नियम, 2021 का नियम 3 (2) (बी) किसी भी व्यक्ति को निजी क्षेत्र को उजागर करने वाले किसी भी कंटेंट को हटाने का अधिकार देता है।

यानी की यह प्रावधान लोगों को उनकी सहमति के बिना पोस्ट किए गए अश्लील कंटेंट को हटाने की अनुमति देता है। इसी नियम को इस अश्लील वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया गया है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या सरकार को उन विशिष्ट व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी निजी तस्वीरें इन साइटों पर पोस्ट की गई थीं।

बता दें कि 2015 में भी भारत सरकार ने 857 पोर्न वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया था। इस प्रतिबंध के बाद आक्रोश और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज भी देखने को मिला था। बाद में सरकार यह कहते हुए पीछे हट गई कि केवल बच्चों से जुड़ी अश्लील वेबसाइट्स को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। तब इल वेबसाइटों को काफी हद तक अनब्लॉक कर दिया गया था।

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