यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से सरकार का इनकार

सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार किया है। मंगलवार को विधानसभा में सपा विधायक सचिन यादव द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया।

सरकार ने कहा कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस, पी.ए.सी., उ.प्र. अग्निशमन विभाग में विभिन्न अराजपत्रित पदों और कारागार विभाग में जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इसमें कुल 64,907 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया गया है। चयन की प्रक्रिया कोविड़ अथवा किसी अन्य कारण से कभी बाधित नहीं रही है। स्पष्ट है कि उ.प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पिछले दो वर्षों में कोरोना काल के दौरान (वर्ष 2020-2021) में भी विभिन्न अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही की गई है। इसलिए अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए आयु सीमा में बदलाव का कोई औचित्य नहीं है।

बीट प्रणाली/पुलिस गश्त व पिकेट में और सुधार होगा-सी.एम.
विधायक महेन्द्र नाथ यादव के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीट प्रणाली/पुलिस गश्त एवं पिकेट व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों, सर्राफा दुकानों इत्यादि के आस-पास खुलने एवं बन्द होने के समय पर पुलिस गश्त प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में सायंकाल प्रतिदिन 60 मिनट, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा का माहौल स्थापित करने एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के भी निर्देश हैं।

विधायक पूजा पाल के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि प्रदेश में अप्रैल, 2019 से तीन मार्च 2022 तक एण्टी भू-माफिया अभियान के तहत 11466.98 हे. क्षेत्रफल भू-माफियाओं के अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है।

475 अतिक्रमणकर्ता बतौर भू-माफिया चिन्हित
कुल 475 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए 1429 राजस्व वाद, 89 सिविल वाद व 911 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 50 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध सात के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत, एक के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत और 83 के विरुद्ध अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। 21 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं।

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