दो शादी के चक्कर में सस्पेंड हुए प्रिंसिपल, डीएम के आदेश पर कार्रवाई

प्रतीकात्मक चित्र

बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दो शादी करने वाले प्रिंसिपल को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने दूसरी शादी करने से पहले पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है। शिकायत पर डीएम ने बीएसए को जांच कराने के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों से पुष्टि होने के बाद प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक दुबौलिया थाना इलाके के पिपरा निवासी रणवीर सिंह ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से प्रिंसिपल की शिकायत में कहा था कि प्रिंसिपल की दो-दो पत्नियां हैं। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच करने का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल से दो शादी करने और नौकरी में इस बात को छुपाने संबंधी जवाब मांगा। लेकिन प्रिंसिपल जांच और जवाब देने से भागते रहे।

बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुबौलिया से संबद्ध रहेंगे। पूरे मामले की जांच बीईओ अरुण कुमार व महेंद्र नाथ त्रिपाठी करेंगे।

दरअसल सर्विस मैनुअल कहता है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। राज्य सरकार की सेवा नियमावली में साफ तौर पर लिखा है कि सरकारी कर्मचारी दो शादी नहीं कर सकते हैं। आरोप है कि प्रिंसिपल राजेश कुमार ने पहली पत्नी के जीवीत रहते हुए दूसरी शादी की। यही नहीं, कागजों में एक पत्नी बताकर उन्होंने नौकरी भी ले ली।

जांच में पता चला है कि निलंबित प्रिंसिपल राजेश कुमार की एक पत्नी अनीता देवी और दूसरी शीला देवी हैं। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में भी दोनों महिलाओं के नाम के साथ पति राजेश कुमार का नाम दर्ज है जिससे साफ होता है कि प्रिंसिपल ने दो-दो शादियां कर रखी है।

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