गाजियाबाद नगर निगम ने भेजा स्वीगी-जोमैटो को नोटिस, जानिए क्या है मामला

गाजियाबाद। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। खाने-पीने के सामान की पैकिंग में पॉलीथिन और प्लास्टिक के बर्तनोंके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए गाजियाबाद नगर निगम ने स्वीगी और जोमैटो के मैनेजरों को ई-मेल के जरिए नोटिस भेजा है।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश कुमार ने बताया कि गाजियाबाद में स्वीगी और जोमैटो फूड वेंडर्स से ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त कर खाद्य सामग्री की पैकिंग कराकर उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी कराती हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने केंद्र सरकार के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि 1 जुलाई से पॉलीथिन एवं प्लास्टिक बर्तनों के इस्तेमाल पर रोक है। इनका प्रयोग करने पर फूड लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए संबंधित विभाग को संस्तुति करने की चेतावनी दी है।

निरीक्षण के दौरान ज्यादातर फूड वेंडर्स पैकिंग सामग्री में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते मिले हैं। प्लास्टिक की चम्मच, कटलरी, चटनी और सॉस आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वीगी और जोमैटो को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है। ऐसा नहीं करने पर फूड लाइसेंस के निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी।

इसके अलावा उन्होंने शहर के सभी रेस्त्रां और मैरिज होम संचालक को पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। पॉलीथिन या प्लास्टिक के बर्तन पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ फूड लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा।

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