गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू, रहेंगी ये पाबंदियां

गाजियाबाद। देशभर में अलग-अलग शहरों में बीते कुछ दिनों से आ रही हिंसा की घटनाओं के बीच रविवार को जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू की गयी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के आदेश पर बकरीद, शिवरात्रि, मोहर्रम जैसे धार्मिक त्यौहार और परीक्षाओं के चलते जिले का माहौल खराब न हो, लिहाजा 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, धारा-144 लागू होने के बाद लोगों को कई नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। जिनमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, और ना ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह ट्रैफिक जाम नहीं करेगा। किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से अथवा लाउड स्पीकर से कोई नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा।

आदेश के मुताबिक, बिना लिखित अनुमति के किसी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा। आवास के भीतर या बाहर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्रित करना मना है। कोई व्यक्ति, राजनीतिक दल, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएगा और ना ही इंटरनेट मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा।

इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जिले की सीमा में आवागमन नहीं करेगा, लेकिन ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। आदेश में कहा गया है कि फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर सहित अन्य इंटरनेट मीडिया पर झूठी व भ्रामक सूचनाएं न दें। यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप पर भ्रामक जानकारी देता है तो इसकी सूचना ग्रुप एडमिन प्रशासन को देंगे। किसी भी परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में कोई खड़ा नहीं होगा, फोटो स्टेट की दुकान नहीं खुलेगी व लाउड स्पीकर नहीं बजेगा।

Exit mobile version