नवाब मलिक और अनिल देशमुख को कोर्ट से झटका, राज्यसभा चुनाव में वोट करने की नहीं मिली अनुमति

नवाब मालिक

मुंबई। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व राज्य मंत्री अनिल देशमुख के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें कल राज्यसभा में मतदान करने की अनुमति मांगी गई थी।

राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक-एक वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए खूब रस्साकस्सी चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक इस समय जेल में हैं। अनिल देशमुख और नवाब मिल ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

बता दें कि 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटों पर मतदान होने हैं। कोर्ट के फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। भाजपा ने पहले से ही शिवसेना के खिलाफ अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। कोर्ट के फैसले ने रही-सही कसर को पूरा कर दिया है।

भाजपा के पास फिलहाल विधानसभा में 106 सीटें हैं। इस लिहाज से 2 सीटों पर उनकी जीत तय मानी जा रही है। इसके बाद भी भाजजपा के पास 22 वोट अतिरिक्त हैं। इसके अलावा भाजपा सात निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा कर रही है। इन सबके बावजूद जीत के लिए भाजपा को जीत के लिए भाजपा को 13 अतिरिक्त वटों की जरूरत होगी। इसके लिए भाजपा को छोटी राजनीतिक पार्टियों और अन्य बचे हुए निर्दलीय विधायकों का समर्थन जरूरी है।

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