वाराणसी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण और कोर्ट कमिश्नर को बदलने को लेकर दायर याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट कमिश्नर के हटाने के विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज करते हुए मस्जिद के अंदर घुसकर सर्वे करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे-चप्पे का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ-साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि 17 मई से पहले या कार्यवाही पूरी कर नियत तिथि पर अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए। जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे, उनपर कार्रवाई की जाए।
अदालत ने जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी भी जताई। आदेश में कहा कि यदि मौके पर मस्जिद के अंदर प्रवेश करने के दौरान पुलिस व प्रशासन का सहयोग मिला होता तो आज सर्वे की कार्रवाई पूरी हो गई होती। अदालत ने सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन व पुलिस आयुक्त की ओर से कोई एफिडेविट नहीं देने पर नाराजगी जताई।
बता दें मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में कमिश्नर बदलने की मांग की थी। 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले महीने वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया था।