यूपी में बदले बार खोलने के नियम, योगी कैबिनेट ने कड़े नियमों को समाप्त करने पर लगाई मुहर

प्रतीकात्मक चित्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब बार का लाइसेंस लेना बेहद आसान हो गया है। जिन नियमों की वजह से लोगों को लाइसेंस लेने में परेशानी हो रही थी, योगी सरकार ने उन्हें खत्म कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली, (प्रथम संशोधन) 2022 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। अब बार लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए अब तक 200 वर्गमीटर कुर्सी क्षेत्रफल (सिटिंग एरिया) का स्थान अनिवार्य था जिसे शिथिल करते हुए अब इसे 100 वर्गमीटर का कुर्सी क्षेत्रफल कर दिया गया है। बार लाइसेंस की स्वीकृति के लिए न्यूनतम व्यक्तयों के बैठने की क्षमता 40 व्यक्तियों के स्थान पर 30 व्यक्ति कर दी गई है।

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि अब बार लाइसेंसों के तहत भोजन परोसने के लिए होटल और रेस्टोरेंट आदि में भोजन कक्ष के प्रविधानों को शिथिल करते हुए स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस पाने की अनिवार्यता के साथ संबंधित स्थानीय निकाय के व्यापारिक लाइसेंस की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से नियमावली लागू होने से पहले के सभी लाइसेंसधारक अब बार लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकेंगे।

आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर.भूसरेड्डी ने बताया कि वैयक्तिक होम बार लाइसेंस के प्रचलित प्राविधानों में संशोधन किये गये हैं। अब आवासीय परिसर मे अब अपने देश में बनी अंग्रेजी शराब और आयातित अंग्रेजी शराब के अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो,द्वारा उपभोग के लिए किसी व्यक्ति को वैयक्तिक होम बार लाइसेंस स्वीकृत किये जा सकेंगे तथा अब वैयक्तिक होम बार लाइसेंस के परिसर का निरीक्षण केवल आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जायेगा।

लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो माह पूर्व के बजाए एक माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने का प्रविधान किया गया है। इतना ही नहीं नियमावली के लागू होने के पहले चल रहे सभी बार लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अधिकृत होने का भी प्रविधान किया गया है।

Exit mobile version