जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक जारी या इजाजत, SC में अहम सुनवाई

दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर शुरू होगा या बंद रहेगा, इस पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज 12 बजे सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को हिंसा प्रभावित इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इलाके में यथास्थिति रखी जाए।

बुधवार को जब उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से कार्रवाई हुई तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और कहा कि कार्रवाई अवैधानिक है, बिना किसी नोटिस नगर निगम के दस्ते ने तोड़फोड़ की हालांकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि नोटिस या बिना नोटिस के सुसंगत धाराओं के तहत उसे कार्रवाई करने का अधिकार है। बुधवार सुबह 10 बजे वहां बुल्डोजर चलना शुरू हो गया था। ऐसे में आदेश आते ही कार्रवाई रोकी गई।

ओवैसी ने जताया ऐतराज
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सांसद असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। ओवैसी वहां गए, जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही अनुमति नहीं दी तो यात्रा कैसे हुई? लोगों के पास हथियार कैसे थे? अगर उन्होंने (पुलिस) उन्हें रोक दिया होता और हथियार जब्त कर लिए होते, तो हमें यह दिन देखने की जरूरत नहीं होती।

बीजेपी और आप पर सीधा हमला
बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) दोनों पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने दो ट्वीट किए और लिखा कि तुर्कमान गेट 2022, इतिहास बताता है कि जो लोग 1976 में सत्ता में थे वो अब नहीं हैं। बीजेपी और AAP याद रखें कि शक्ति शास्वत नहीं है। बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी, एमपी जैसे दिल्ली के घरों को तबाह किया जाएगा, ये बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा देने जैसा है, केजरीवाल जी को भी अपनी संदिग्ध भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए।

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