पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक: जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने पंजाब व केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा में गठित यह कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। जांच कमेटी में चंडीगढ़ डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एडीजीपी पंजाब शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश करने की कोई समय सीमा तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की उच्च स्तरीय जांच होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की बात भी कही थी। दरअसल सुनवाई के दौरान दोनों सरकारों ने एक दूसरे की कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाते हुए उनकी निष्पक्षता पर संदेह भी जताया था।

गौरतलब है कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था, जब पीएम मोदी फिरोजपुर जा रहे थे और रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक दिया। 15-20 मिनट के इंतजार के बाद जब हालात नहीं सुधरे तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वापस लौट गया। इस कारण से पंजाब की चन्नी सरकार की देशभर में किरकिरी हो रही है।

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