गाजियाबाद में पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध, दिवाली नहीं सुनाई देगा आतिशबाजी का शोर

गाजियाबाद। जनपद में डीएम ने पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में यहां की वायु गुणवत्ता (AQI) 293 है जो सबसे खराब श्रेणी में है। बीते तीन वर्षों से जनपद में प्रतिबन्ध बना हुआ है।

गाजियाबाद डीएम राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए NGT गाइडलाइन की कॉपी एसएसपी और सभी एसडीएम को बुधवार को भेज दी है। गाइडलाइन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और NGT ने एनसीआर में पटाखा बिक्री पर शर्तिया प्रतिबंध लगाया हुआ है। कोविड-19 महामारी और खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर यह फैसला लिया है।

16 अक्टूबर को सबसे खराब हवा
सर्दी का मौसम शुरू होते ही गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है। आलम यह है कि देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा यूपी के गाजियाबाद जिले की है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार 16 अक्टूबर को गाजियाबाद की एयर क्वालिटी 349 दर्ज की गई। जो सबसे खराब श्रेणी में आती है। इसी साल ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेस की एक रिपोर्ट जारी हुई। इसमें गाजियाबाद को विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि यहां जाम लगने की वजह से वायु प्रदूषण अधिक होता है। इस वजह से PM 2.5 और PM 10 का स्तर बढ़ जाता है।

एक महीने में चार बड़ी कार्रवाई
गाजियाबाद प्रशासन ने बेशक पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन स्टॉकिस्ट माल को एक महीना पहले ले आए हैं। फैक्ट्रियों में चोरी-छिपे पटाखे बनाए भी जा रहे हैं। इसका खुलासा पुलिस ने चार बड़ी छापामार कार्रवाई करके किया है।

शून्य और 50 के बीच AQI को अच्छा माना गया
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में प्रदूषण का स्‍तर 0-50 तक होने पर न्‍यूनतम प्रभाव होता है। शून्य और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच AQI को संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

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