रंजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम समेत 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

पंचकूला। पंचकूला की विशेष अदालत में रंजीत सिंह हत्‍याकांड में डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दा‍ेषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज ने शाम करीब साढ़े चार बजे सजा का एलान किया। इससे पहले सीबीआई ने गुरमीत को फांसी की सजा देने की मांग की थी।

रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में सोमवार को 19 साल बाद फैसला आया है। पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम और अन्य 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दरअसल इस मामले में गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन उस समय कोर्ट ने उनकी सजा का ऐलान नहीं किया था। वहीं साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है।

रंजीत सिंह के पुत्र जगसीर सिंह ने फैसले को पर संतोष जताते हुए इसे सराहनीय बताया। सीबीआइ ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा देने के मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। दूसरी ओर, गुरमीत राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने कहा कि वह इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

अदालत का फैसला आने से पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से सुनारिया जेल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, इसके चलते पुलिस व जेल प्रशासन सुबह से ही हाई अलर्ट पर नजर आई। सुनारिया पुलिस कांप्लेक्स में आने-जाने वाले हर व्यक्ति को पुलिस की गहन जांच से गुजरना पड़ा। यही नहीं, जेल के कैदियों व बंदियों की मिलाई पर भी पूरी तरह रोक रही। इनके परिजनों को जेल की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से ही वापस लौटा दिया गया।

बता दें कि पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की दस जुलाई 2002 में गोली मारकर हत्या की गई थी। पंचकूला में सीबीआइ की विशेष अदालत ने बीते आठ अक्टूबर को गुरमीत सिंह सहित तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार सिंह, जसबीर और सबदिल को दोषी करार दिया था। सजा का फैसला 12 अक्टूबर को होनी थी लेकिन अदालत ने इसे 18 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था।

8 अक्टूबर को जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को धारा 302 के साथ 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया था। गुरमीत राम रहीम सिंह, अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को धारा 120बी, 302 एवं 506 के साथ पठित धारा के तहत दोषी ठहराया गया था। सबदिल सिंह को आर्म्‍स एक्ट 1959 की धारा 27 के तहत अपराध के तहत दोषी करार दिया गया था। जबकि आरोपित जसबीर सिंह पर आम्र्स एक्ट 1959 की धारा 25/27 को हटा दिया गया था। गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण में 20 साल की सजा और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में उम्रकैद की सजा सुनारिया जेल रोहतक में काट रहा है।

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