पढ़िये सुदर्शन न्यूज की ये खास खबर….
छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के छावनी थाने के कैंप क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक पर दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। युवती ने युवक मोहम्मद अकबर पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और गौ मांस खिलाने का भी आरोप लगाया है।
पहले हुई दोस्ती, फिर ‘लव’
दरअसल, दोनों ने कुछ वक्त पहले घर से भागकर कोलकाता में शादी की थी और फिर भिलाई लौट आए थे। अब ससुराल वालों की तरफ से लगातार प्रताड़ित किये जाने पर युवती ने छावनी थाना में शिकायत दर्ज कराया है। 25 वर्षीय आरोपित मोहम्मद अकबर का प्रेम प्रसंग 20 साल की युवती से था। इसके बाद दोनों साल 2020 के दिसंबर महीने में कोलकाता भाग गए।
धर्म बदलने बनाया गया दबाव
इसके बाद अकबर और उसका पूरा परिवार लड़की पर दूसरा धर्म अपनाने का दबाव बना रहे हैं। बात नहीं मानने पर प्रताड़ित भी किया जा रहा था। करीब 6 महीने से प्रताड़ना झेल रही लड़की इन सबसे तंग आकर रविवार को अपने परिजनों के पास पहुंची।
इस तरह की भयानक प्रताड़ना से परेशान होकर लड़की किसी तरह उस लड़के के चंगुल से भागकर मामले की शिकायत छावनी थाना में दर्ज कराई है।
यह पूरा घटनाक्रम भिलाई के छावनी थाने के कैंप क्षेत्र का है। जहां आरोपी मोहम्मद अकबर (25) का प्रेम प्रसंग 20 साल की युवती से हुआ था। इसके बाद दोनों 17 दिसंबर 2020 में घर से भाग गए और रायपुर, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली होते हुए कोलकाता गए थे। अकबर ने युवती को कोलकाता में अपनी बहन के घर पर रखा था। इस दौरान उसके साथ अकबर ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया। उसी दौरान युवती के घर वालों की शिकायत पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। कोलकाता भागने के 2 महीने बाद दोनों वापस भिलाई लौट गये।
अकबर ने उससे वादा किया था कि वो उसे अपना धर्म मानने के लिए कभी मजबूर नहीं करेगा। बावजूद इसके आरोपी और उसके परिजन मिलकर उसे दूसरा धर्म मानने के लिए प्रेशर करते रहे। बात नहीं मानने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था।
एफआईआर में ये लिखा है
प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी, थाना छावनी पावर हाउस भिलाई जिला दुर्ग छग विषय:- पति द्वारा अप्राकृतिक कृत्य करने, मारपीट करने व दहेज के लिए प्रताडित करने के संबंध में । महोदय जी नम्र निवेदन है कि में नेहा गुप्ता आ. श्री मुसाफिर गुप्ता, निवासी-जे पी नगर वार्ड 21 भिलाई तह व जिला दुर्ग छग की रहने वाली हूं। यह कि मेरे पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद अकबर नामक लड़के से आज से दो वर्ष पूर्व से मेरी जान पहचान हुई, जान पहचान के बाट मो. अकबर का मेरे घर आना जाना लगा रहा जिस कारण मो. अकबर से मुझे प्यार हो गया और हम दोनो दिनांक 15-12-2020 को घर से बिना बताये सोने चादी के जेवरात व 50,000 रूपये नगद कुछ पहनने के कपडे लेकर भाग गये। पावर हाउस बस स्टैण्ड से रायपुर फिर रायपुर से जबलपुर, जबलपुर से भोपाल पहुंचकर होटल में रात्रि में रूके। वहां मेरे साथ मो. अकबर ने तूझे अपनी पत्नी बनाकर रखूगा कहकर शारीरिक संबंध बनाया। अगले दिन भोपाल से दिल्ली पहुंचे। वहां भी होटल में मुझे रखा और मेरे साथ संबंध बनाया। मो. अकबर मुझे अपने साथ कलकत्ता अपनी बहन के साथ घर ले गया और वहा के कोर्ट में मेरा नाम नेहा गुप्ता को बदलकर नेहा परवीन रखा और मेरे साथ शादी किया। साथ ही मेरा पति मेरे साथ धर्म परिवर्तन करने अपने घर वालो के साथ दवाव डालता था, तथा जबरदस्ती गाय को मास खाने के लिए कहता था, मना करने पर जबरदस्ती मेरे मुंह में सब लोग मिलकर डाल देते थे, मेरे मना करने पर मेरे साथ मो. अकबर और घर के लोग मारपीट करते थे। मो. अकबर दो माह अपनी बहन के घर कलकत्ता में रखने के बाद दिनांक 25-02-2021 को पावर हाऊस भिलाई लाये और मुझे अपनी पति के रूप में अपने घर में रखा रहा। दिनाक 28-02-2021 से मेरा पति मो. अकबर मेरे साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए दबाव बनाता था, मना करने पर मारपीट करता था और मुझे जबरन अश्लील वीडियो दिखाकर वायरल कर दूंगा कहकर मेरे माता पिता को जलाकर मारने की धमकी देता था। मुझसे जबरदस्ती अप्राकृतिक कृत्य करता था, मो. अकवर के तरफ से मुझे करीबन 2 माह का गर्भ रूका था जिसे मो. अकबर ने दवाई खिलाकर गर्भपात करा दिया और मेरा पेट दर्द होने पर बाहर से दवाई लाकर खिलाया। मो. अकबर और उसके पिता मरगुव साहेब व उसके घर वाले मेरे साथ जबरदस्ती नमाज पढने व इस्लाम धर्म कबूल करने तथा गाय का मांस खाने के लिए दबाव बनाकर मारपीट करते थे, मना करने पर मो. अकबर और उसके घर वालो के द्वारा मुझे अपने माता-पिता के पास से रूपये 3,00,000/- (अक्षरी तीन लाख रुपये) लाने के लिए कहता था. तब तू हम लोगो के साथ रह पायेगी। कहकर बहुत ज्यादा मारपीट करते थे जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रताडित थी। यह कि मौका देखकर में. मो. अकबर के घर से भाग पावर हाऊस रेल्वे स्टेशन आत्महत्या करने चली गयी थी, किन्तु मे सुहाबूझ से काम लेकर अपनी सहेली महरून को फोनकर बुलाई जिसके आने पर उसके साथ उसके घर गई उसके बाद मेरे माता-पिता उसके घर आये जिसे मैं पूरी घटना के बारे में बताई और आज दिनांक 31-08-2021 को रिपोर्ट दर्ज कराने आई हू । अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझे इस नरकीय जीवन व प्रताडना से मुक्त कराकर मोहम्मद अकबर व उनके परिजनों के खिलाफ कड़ी से कडी कानूनी कार्यवाही करने की महान कृपा करें।
लगीं ये धारायें
आवेदिका के पति द्वारा आवेदिका के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने तथा दहेज के लिए प्रताडित कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाकर पति व पति के घर वालो के द्वारा मारपीट करने के संबंध के आवेदन पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 377, 498-A भादवि, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं छ.ग. धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 की धारा 4 का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
साभार-सुदर्शन न्यूज।
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