Income Tax Return: इस साल इनकम टैक्स भरते वक्त रखें इन नियमों का ध्यान, 30 सितंबर है रिटर्न भरने की अंतिम तारीख

पढ़िए एबीपी न्यूज़ की ये खबर…

Income Tax Return: ITD ने रिटर्न भरने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए सात जून को अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है. यदि आपने EPF से फंड निकाला है तो इसकी जानकारी भी देना जरूरी है.

आयकर विभाग ने सात जून को अपने प्रोजेक्ट CPC 2.0 के तहत अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) लॉन्च किया है. आयकरदाताओं के लिए रिटर्न भरने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है. आयकर विभाग जल्द ही एक मोबाइल एप भी लॉन्च कर सकता है जिसमें इस पोर्टल के सभी फीचर मौजूद होंगे.

बता दें कि आयकर विभाग इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का पहले ही एलान कर चुका है. आप इस नए पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना रिटर्न भर सकते हैं. आइए जानते है इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है.

ये हुए है बदलाव 

आयकर विभाग ने एक नई फाइनेंशियल ईयर 2021 में आईटीआर फॉर्म फाइल करने के लिए JSON नाम से एक नई सुविधा की शुरुआत की है. साथ ही फिलहाल केवल टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1, 2 और 4 को ही जारी किया गया है. ई-फाइलिंग पोर्टल से डेटा लेकर इन ये फॉर्म में आसानी से पहले से ही भरा जा सकता है. इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, सैलरी इनकम, कैपिटल गेन और फॉर्म 26AS में मौजूद सभी जानकारियां शामिल हैं.

आईटीआर भरते समय EPF से निकाले गए पैसों का भी दें ब्योरा 

कोरोना महामारी के चलते इस साल सरकार की तरफ से EPF फंड निकासी को लेकर कई तरह की छूट दी गई थी. इनमें 3 महीने के एडवांस को निकलने जैसी छूट भी शामिल हैं. हालांकि EPF से निकाले गए यह पैसे टैक्स छूट के दायरे में आते हैं इसके बावजूद ITR फाइल करते वक्त आपको इसका ब्योरा दिखाना होगा.

कोविड-19 के अंतर्गत सरकार को ओर से मिली वित्तीय सहायतओं को टैक्स के बाहर रखा गया है. ITR भरते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि इसे Exempt लिस्ट में दिखाएं. ऐसा ना करने पर आपको टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.साभार-एबीपी न्यूज़

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