समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग: दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

पढ़िए न्यूज़18 की ये खबर…

Same Sex Marriage Legal Recognition in India: दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी विवाह अधिनियम (Foreign Marriage Act) और स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया है.

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High COurt) ने विदेशी विवाह अधिनियम (Foreign Marriage Act) और स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) के तहत समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली नई याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने हाजिर होने का निर्देश दिया है. याचिका एक लेस्बियन कपल की ओर से दायर की गई है. मामले की आखिरी सुनवाई 24 मई को हुई थी, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस समय मौजूदा कोविड -19 स्थिति के कारण अस्थायी रोक की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट में 27 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एलजीबीटी समुदाय के सदस्य अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अपनी भावनाओं को दबाने के लिए मजबूर हैं. दलीलों में उन्होंने ये भी कहा है कि एलजीबीटी समुदाय को शादी करने का विकल्प देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण है और ये उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाता है.

केंंद्र ने किया था विरोध

केंद्र सरकार इस मामले का ये कहते हुए विरोध कर रही है कि याचिकाएं टिकाऊ, अस्थिर और गलत हैं और साथ ही उन्हें खारिज करने की मांग की है. केंद्र ने तर्क दिया है कि विवाह अनिवार्य रूप से दो व्यक्तियों का एक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संघ है जो या तो असंबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों द्वारा शासित होता है.

याचिकाओं के जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट को पहले बताया था कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की संस्था की स्वीकृति को न तो मान्यता प्राप्त है और न ही किसी भी असंबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या किसी संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों में स्वीकार किया जाता है. वहीं याचिकाकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की मांग कर रहे हैं. साभार- न्यूज़18

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