लखनऊ, जेएनएन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर काफी हद तक नियंत्रण करने के बाद अब राज्य कर्मचारियों को भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में करीब दो वर्ष बाद अब राज्य कर्मचारी व अधिकारी के तबादले का आदेश जारी किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों के लिए काफी राहत देने वाली खबर है।

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को तबादलों पर से रोक हटाने का आदेश जारी किया है। अब प्रदेश में किसी भी विभाग में 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते यूपी सरकार ने 12 मई 2020 को स्थानांतरण पर रोक लगाई थी। ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर करने का शासनादेश जारी कर दिया है।

राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे। वर्ष 2021-22 में सरकारी कर्मचारियों के तबादले के बारे में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश में मार्च 2018 में घोषित स्थानांतरण नीति के तहत सत्र में तबादले के लिए 31 मई अंतिम समयसीमा निर्धारित की गई थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष स्थानांतरण के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।

इससे पहले भी 2020-21 के सत्र में कोरोना वायरस के भीषण संक्रमण के कारण तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। प्रदेश में माहौल कुछ सुधरने के बाद इस वर्ष मार्च से सेकेंड स्ट्रेन ने अपना कहर बरपाया। जिसके कारण बड़ी जनहानि हुई। प्रदेश सरकार ने इसी कारण 2021-22 के लिए भी तबादला नीति तय नहीं की थी। अब स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आने के बाद से प्रदेश सरकार ने तबादला शुरू कर दिया है। प्रदेश में तबादले 15 जुलाई तक होंगे।  साभार-दैनिक जागरण

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