नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लाखों वाहन चालकों को राहत, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए बढ़ी अंतिम तारीख

पढ़िए दैनिक जागरण की ये खबर…

Noida HSRP Registration News हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अंतिम तारीख बढ़ गई है। लोग आनलाइन आवेदन करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। नए वाहन शोरूम से हा सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगकर निकल रहे हैं जबकि पुराने वाहनों में आनलाइन बुकिंग करके नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

नोएडा। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहन चालकों को चार माह के लिए राहत मिली है। इससे पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगी होने पर परिवहन विभाग में वाहन संबंधी कार्य नहीं किए जा रहे थे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के यह सख्ती की गई थी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन बुकिंग में लंबी प्रतीक्षा के कारण लोगों की परेशानी को देखते हुए आवेदन स्लिप मान्य कर की गई थी।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। लोग ऑनलाइन आवेदन करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। नए वाहन शोरूम से हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगकर निकल रहे हैं, जबकि पुराने वाहनों में ऑनलाइन बुकिंग करके नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। वेबसाइट के अलावा फोन नंबर के जरिये भी प्लेट बुकिंग की सुविधा है।

नंबर प्लेट बुक कराने के बाद निर्धारित टाइम स्लॉट पर डीलर के पास में वाहन ले जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। घर बैठे नंबर प्लेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन करा सकते हैं। होम डिलीवरी सुविधा में नंबर प्लेट के ऑनलाइन शुल्क के भुगतान के अलावा 250 रुपये कार और 150 रुपये दोपहिया वाहन के लिए जमा करना होता है।

  • इसके बाद अगर आप पकड़े गए तो आपको 5500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। कलर कोडेट नहीं करवाया है तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा। यानी दोनों को लेकर जुर्माना 11,000 रुपये हो जाएगा।
  • टू-व्हीलर वाहनों के लिए HSRP की कीमत 400 रुपये और फोर-व्हीलर के लिए लगभग 1100 रुपये तक हो सकती है।
  • गौतमबुद्ध नगर में 7.5 लाख वाहन रजिस्‍टर्ड हैं, जिसमें से केवल 1.60 लाख वाहनों ने ही हाई सिक्‍यूरिटी नंबर प्‍लेट लगवाई है।
  • एचएसआरपी लेने के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। नए वाहन डीलर-फ‍िटेड हाई सिक्‍यूरिटी नंबर प्‍लेट के साथ आ रहे हैं।
  • एके पांडे ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि प्रत्‍येक वाहन मालिक को 15 अप्रैल या इससे पहले अपने वाहनों में हाई सिक्‍यूरिटी नंबर प्‍लेट लगवाना अनिवार्य है।

जानिये- क्या है एचएसआरपी- साभार-दैनिक जागरण

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