कारोबारियों को बड़ी राहत! मार्च, अप्रैल का GSTR-3B फाइल करने पर नहीं देनी होगी लेट फीस, जानें कितने दिन की मिली छूट

पढ़िए न्यूज़18 की ये खबर…

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि रिटर्न फाइल (GSTR-3B) करने के लिए दी गई छूट की अवधि के बाद अतिरिक्त 15 दिन के भीतर 9 फीसदी की दर से लेट फीस (Late Fees) का भुगतान करना होगा. इसके बाद 18 फीसदी की दर से भुगतान करना होगा. सीबीआईसी (CBIC) ने 1 मई को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. कारोबारियों को दी गई ये छूट 18 मई 2021 से प्रभावी मानी जाएगी.

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. केंद्र ने कहा है कि अगर किसी कारोबारी ने मार्च और अप्रैल 2021 के लिए टैक्स का भुगतान (Tax Payment) नहीं किया है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे कारोबारी अब भी बिना लेट फीस चुकाए जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यही नहीं, देरी से भुगतान करने वाले कारोबारियों को ब्याज भी कम (Low Interest) भरना होगा. केंद्र के मुताबिक, 5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का सालाना कारोबार करने वालों को मार्च और अप्रैल की जीएसटीआर-3बी और टैक्स भरने के लिए बिना लेट फीस (Late Fees) के 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है.

ज्‍यादा देरी पर इन दरों से चुकानी होगी लेट फीस

केंद्र ने यह भी साफ किया है कि इसके बाद भी अतिरिक्त 15 दिन के भीतर उन्हें 9 फीसदी की दर से लेट फीस का भुगतान करना होगा. इसके बाद 18 फीसदी की दर से भुगतान करना होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने 1 मई को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. कारोबारियों को दी गई ये छूट 18 मई 2021 से प्रभावी मानी जाएगी. सीबीआईसी की अधिसूचना के मुताबिक, अप्रैल के सेल्स रिटर्न की अवधि को भी 11 मई से बढ़ाकर 26 मई कर दिया गया है. कंपोजिशन डीलर्स के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है.

‘हर टैक्‍सपेयर को मिलनी चाहिए ऐसी ही राहत’

कारोबारियों को किसी महीने का जीएसटीआर-1 अगले महीने की 11 तारीख तक दाखिल करना होता है और जीएसटीआर-3बी अगले महीने की 20-24 तारीख तक फाइल करना होता है. कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 में जरूरी अनुपालन संबंधी राहत दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि देश में मौजूद हर टैक्सपेयर्स को ऐसी राहत मिलनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि बड़े टैक्सपेयर्स को 15 दिन तक जीएसटीआर-3बी फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं चुकानी होगी. ऐसा ही फायदा छोटे टैक्सपेयर्स को भी मिलेना चाहिए चाहे उनसे 30 दिन तक की देरी हो जाती है.साभार- न्यूज़18

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