UP में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आवेदन के साथ अनुमति, यहां कर सकते हैं Apply

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Lucknow News: यूपी में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति पत्र का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. इच्छुक इकाईयां ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण अविलंब शुरू कर सकती हैं. उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति (एनओसी) शीघ्र मिल जाएगी.

लखनऊ. कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन को लेकर कराह रहे उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की पहल पर ऑक्सीजन प्लांट (Oxygen Plant) लगाने के लिए फौरन अनुमति देने की व्यवस्था की जा रही है. सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UP Pollution Control Board) ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सुविधा देते हुए तत्काल प्रभाव से एनओसी जारी करने का निर्णय लिया है. इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली इकाइयों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मानकों का ख्याल रखना होगा और उन्हें उद्योग विभाग के निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा.

योगी सरकार कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थापना में जुटी हुई है. आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए अब निजी क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्णय लिया है कि राज्य की कोई भी नई और मौजूदा औद्योगिक इकाई ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर सकती है या मौजूदा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी कर सकती है. ऑक्सीजन प्लांट निर्माण से जुड़ी इच्छुक इकाईयों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सामान्य आदेश जारी कर तुरंत एनओसी जारी करने का निर्णय लिया है.

प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति पत्र की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होगी. इच्छुक इकाईयां ऑक्सीजन प्लांट निर्माण अविलंब शुरू करें, उनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति (एनओसी) शीघ्र मिल जाएगी.

औपचारिकताओं की पूर्ति तत्काल करने की आवश्यकता नहीं
ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की इच्छुक इकाईयों को उद्योग विभाग की साइट निवेश मित्र पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद इकाईयों को अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति तत्काल रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि प्लांट लगाने के इच्छुक इकाईयों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत मानकों का अनुपालन करते हुए ऑक्सीजन गैस का विधिवत निर्माण शुरू करना होगा.

ऑक्सीजन की आपूर्ति में 50 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी

कोरोना के बढ़ते प्रकोप से राज्य में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है. योगी सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति में 50 मीट्रिक टन की अतिरिक्त की बढ़ोतरी की है और अब 682 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई है. राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है. ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है. भारत सरकार द्वारा यूपी को कुछ टैंकर दिए गए हैं कुछ और टैंकर किराए पर लिए जा रहे हैं. इस प्रकार से यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए युद्धस्तर पर परिवहन और बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी प्लांट के निर्माण पर ज़ोर दिया जा रहा है. साभार- न्यूज़18

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