UP: योगी सरकार का आदेश… कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को बिना सैलरी काटे देनी होगी 28 दिन की छुट्टी

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UP: योगी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए निजी-सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है.

लखनऊ. महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh) दूसरा ऐसा राज्या है जहां कोरोना संक्रमण (Corona Infection) ने सबसे ज्यादा कहर मचा रखा है. यूपी में हर रोज हजारों केस सामने आ रहे हैं, तो सैकड़ों लोगों की मौत भी हो रही है. योगी सरकार [ Yogi Sarkar ] भी कोरोना को लेकर हर मोर्चे पर पूरी तरह से डटी हुई है.

सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू भी लगा रहा है. वहीं दूसरी तरफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सड़क पर सख्ती की जा रही है. इस बीच योगी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए निजी-सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है.

इस संबंध में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत जहां भी किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड (Coronavirus) के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.

मास्क न लगाने पर 1000 तो थूकने पर 500 रूपए जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं. हर हाल में पब्लिक प्लेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद भी दूसरी बार पकड़े गए तो 10000 रुपए जुर्माने की रकम भरनी होगी. यही नहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने वालो को 500 रुपए का दंड भरना होगा. सरकार ने इस पाबंदी को बढ़ाते हुए कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है.साभार-आँखोंदेखी लाइव

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