यूपी: बिना कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट मकान मालिक नहीं रख सकेंगे किरायेदार, जानें क्या हैं नए नियम

पढ़िए एबीपी न्यूज़ की ये खबर…

Uttar Pradesh Tenancy Ordinance: यूपी में नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को मंजूरी मिल गई है. मकान मालिक बिना बिना कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट के किरायेदार नहीं रख सकेंगे.

लखनऊ. यूपी नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी मिल गई है. जिसके सतह अब बिना कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किरायेदार नहीं रख सकेंगे. इतना ही नहीं मनमाने तरीके से मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. इस नए कानून से किरायेदारी से जुड़े विवादों में कमी आएगी. वहीं अब ऐसे विवादों का निपटारा रेट अथॉरिटी एवं ट्रिब्यूनल करेगा. बताया जा रहा इस नए कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित संरक्षित हो संकेगे.

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में कई और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई जिनमें

आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें।हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad

 हमारा गाजियाबाद के व्हाट्सअप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करें

Exit mobile version