कोरोना के बढ़ते केस के चलते डीएम की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत व्यावसायिक संस्थान सिनेमा हॉल मॉल होटल पार्क और रेस्तरां में प्रवेश के लिए टोकन सिस्टम लागू होगा। इसके साथ इन जगहों में प्रवेश के लिए क्षमता का भी ध्यान रखना होगा।
गाजियाबाद, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन सक्रिय होने के साथ सख्त भी हो गया है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय (Ghaziabad District Magistrate Ajay Shankar Pandey) ने कोरोना के बढ़ते केस के चलते नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत व्यावसायिक संस्थान (commercial complexes), सिनेमा हॉल, मॉल, होटल, पार्क और रेस्तरां में प्रवेश के लिए टोकन सिस्टम लागू होगा। इसके साथ इन जगहों में प्रवेश के लिए क्षमता का भी ध्यान रखना होगा। वहीं, जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील भी है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशानिर्देश का पालन करें। मास्क पहनें और समय-समय पर हाथों को सैनिटाइज करें। बता दें कि जिले में कोरोना के मामले पहले की संख्या में अब कुछ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही बचाव है।
ये इलाके रेड जोन में शामिल
- Shastri Nagar (शास्त्रीनगर)
- Nehru Nagar (नेहरू नगर)
- Kavi Nagar (कवि नगर)
- Gandhi Nagar (गांधी नगर)
- Sanjay Nagar (संजय नगर)
- Govind Puram (गोविंद पुरम)
- Raj Nagar (राजनगर)
- Indira Puram (इंद्रापुरम)
- Vaishali (वैशाली)
- Lajpat Nagar (लाजपत नगर)
- Rajendra Nagar (राजेंद्र नगर)
- Shalimar Garden (शालीमार गार्डन)
- Vasundhara (वसुंधरा)
यह भी जानिये
- शैक्षिक संस्थानों, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स सहित अन्य स्थानों पर बिना मास्क प्रवेश पर रोक रहेगी, अगर किसी ने नियम तोड़ा तो कार्रवाई की जाएगी।
- किसी भी मिठाई की दुकान पर ग्राहक को बैठकर खाने की अनुमति नहीं।
- बिना अनुमति के सामूहिक गतिविधियों के आयोजन पर रोक रहेगी।
- चौराहों या सड़क पर मूर्ति या ताजिया रखने पर रोकहै।
- कंटेनमेंट जोन में त्यौहार से संबंधित कार्यक्रम की अनुमति नहीं है।
- दो पहिया वाहन चालकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगी।
- टैक्सी या कैब में बिना मास्क पहने यात्रा करने पर रोक रहेगी।
- दस वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति बहुत जरूरी न हो तो घर पर ही रहें।
- सभी धार्मिक स्थल पर कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है।
- बंद स्थान हॉल या कमरे में 200 से ज्यादा लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक है।
- सिनेमाघरों में अलग अलग शो में इंटरवल एक साथ होने पर रोक रहेगी।
- दुकानदारों को मास्क और दस्ताने का उपयोग करना अनिवार्य होगा। साभार-दैनिक जागरण
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