बेटी और नातिन से रेप कर रहा था 65 साल का शख्स, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

महिला ने बताया कि वह अपनी शादी के बाद अपने माता-पिता के साथ ही रह रही थी. महिला ने बताया कि उसके पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी से भी इसके बारे में खुलासा किया तो वह उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा.

मुंबई में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. 65 साल के एक शख्स को अपनी बेटी और नातिन के साथ रेप का मामले में सजा सुनाई गई है. मुंबई में एक विशेष अदालत ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत इस शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पीड़ित महिला ने अदालत के सामने अपने बयान में कहा कि जब वह 15 साल की थी, तब से उसके पिता उसके साथ यौन उत्पीड़न कर रहे थे. महिला का कहना है कि वह अपनी शादी के बाद अपने माता-पिता के साथ ही रह रही थी. महिला ने बताया कि उसके पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी से भी इसके बारे में खुलासा किया तो वह उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा.

पिता पर लगाया था आरोप
महिला के अनुसार वह अपनी मां के साथ घर का काम करती थी जबकि उसके पिता, भाई और पति चित्रकार थे. महिला ने अदालत को यह भी बताया कि उसने इस यौन उत्पीड़न के बारे में अपने एक पड़ोसी को बताया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी इसके बाद उसने इसके बारे में किसी और को नहीं बताया. लेकिन एक दिन जब उसकी बेटी ने भी अपने नाना की हरकत के बारे में बताया तो महिला हैरान रह गई.

नातिन के साथ भी किया यौन उत्पीड़न
महिला का कहना है कि 2017 में एक दिन उसकी बेटी पास आई और रोते हुए बोली कि नाना रात को उसके साथ सोते हैं. वह उसके साथ गलत हरकत करते हैं. उस समय बच्ची महज दूसरी कक्षा में पढ़ती थी. महिला ने जब बच्ची से यह सुना तो वह हैरान हो गई. बेटी के साथ ही गलत हरकत को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची. उसने अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. सभी सबूतों और तर्कों के बाद न्यायाधीश रेखा एन पंधारे ने आईपीसी की धारा 376 (2) (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाया. अदालत ने पेंटर को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया. दोषी को बेटी को 50,000 रुपये और नातिन को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. साभार :- NEWS NATION

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