लाउडस्पीकर पर हो रही अजान से परेशान हैं तो 112 नंबर पर करें शिकायतः राज्यमंत्री

पढ़िए न्यूज 18 की ये खबर…

Ballia News: लाउडस्पीकर से अजान से परेशानी को लेकर डीएम को पत्र लिखने वाले राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अपील जारी की है. उन्होंने कहा है कि जिसे भी मस्जिद में लाउडस्पीकर से आजन से दिक्कत हो रही है, वो डायल 112 पर शिकायत करे.

बलिया. ‘मस्जिद (Mosque) में लाउडस्पीकर (Loudspeaker) से अजान (Azan) से परेशान लोग डायल 112 पर शिकायत करें. मैंने लोगों की परेशानी पर डीएम बलिया को पत्र लिखा है. मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान के चलते लोगों को अपनी दिनचर्या में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.’ ये बयान यूपी के राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला (Anand Swaroop Shukla) ने दिया है. उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान से परेशान लोग डायल 112 शिकायत कर सकते हैं.

राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने यह भी कहा कि लाउडस्पीकर से अजान के चलते मेरा काम हो रहा प्रभावित हो रहा है. मेरे ध्यान, योग, पूजा-पाठ के साथ शासकीय कार्यों में व्यवधान हो रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे पत्र पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा. बलिया शहर के मदीना मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर राज्यमंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ला ने डीएम को पत्र लिखा है.

नियमानुसार होगी कार्रवाई: डीएम बलिया

इस मामले में डीएम बलिया अदिति सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, यूपी सरकार के निर्देशों का पूरा अनुपालन होगा. धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक सम्बन्धी नियमों, निर्देशों का जिला प्रशासन अनुपालन कराता है.
यासूब अब्बास को दिया मंत्री ने ये जवाब

उधर मामले में शिया बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि अजान पर सवाल खड़ा करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की थी. साथ ही कार्यवाही न होने पर यासूब अब्बास ने देश का माहौल खराब होने की चेतावनी दी थी. इस पर आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि गीदड़ भभकी देने वालों ने कश्मीर से 370 हटाने पर खून की नदियां बहाने को कहा था. इन्होंने कहा था कि तीन तलाक खत्म होगा तो खून की नदी बह जाएगी. इन्होंने कहा था कि सीएए लागू होगा तो देश मे बवाल मच जाएगा. हमने ये सब किया देश में कुछ नहीं हुआ.

उन्होंने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के निर्देश के तहत कार्यवाही होगी. धार्मिक स्थलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होगा. साभार-न्यूज 18

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