कोरोना के तेजी से बढ़े मामले, केंद्र ने आने वाले त्‍योहार को लेकर राज्‍यों को दी छूट, स्‍थानीय स्‍तर पर लगा सकते हैं प्रतिबंध

पढ़िए दैनिक जागरण की ये खबर…

गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों को कहा गया है किजरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है लेकिन अंतरराज्यीय आवागमन और माल की ढुलाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है।

नई दिल्‍ली, ऑनलाइन डेस्‍क। देश में कोरोना वायरस का प्रसार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 47,262 नए केस आए हैं और 275 मौतें हुई हैं। इसके तहत गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों को कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन अंतरराज्यीय आवागमन और माल की ढुलाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। विदेशों से होने वाले व्यापार से जुड़े आवागमन पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। राज्‍यों से कहा गया कि टीकाकरण की गति बढ़ाए और नए मामलों की जांच, पड़ताल और उपचार में भी तेजी लाएं। गृहमंत्रालय ने साफ किया है कि इसके लिए अलग से किसी और दिशानिर्देश या अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अतिरिक्‍त सचिव ने राज्‍यों को लिखा है कि आने वाले त्‍योहार होली, शबे-ए-बरात, बिहू, ईस्टर और ईद-उल-फितर के अलावा सामूहिक समारोहों में स्थानीय प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं।

महाराष्‍ट्र के बीड़ जिले में लगा लॉकडाउन 

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के बीड जिले में भी प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है। बीड जिले में ये लॉकडाउन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लागू रहेगा। ये आदेश बीड़ के जिलाधिकारी ने जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नागपुर में 31 मार्च तक का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी। राज्‍य के परभणी जिले में भी 24 मार्च से 31 मार्च तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया जा चुका है।

दिल्ली और हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक 

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली और हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्र मनाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। आदेश में आगे कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त अपने इलाकों में इस आदेश को लागू सख्तायी से लागू कराएं। इस बीच बढ़ते कोरोना के केस के चलते दिल्ली में बाजार, सिनेमा हॉल, मॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थलों पर सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में इन स्थानों को ‘सुपर स्प्रेडर’ एरिया बताया गया है।

एक अप्रैल से 45 पार के सभी लोगों को टीका

देश में फिर से गंभीर होते कोरोना संक्रमण के हालात के बीच सरकार ने टीकाकरण को लेकर बड़ा फैसला किया है। एक अप्रैल से 45 की उम्र को पार कर चुके हर व्यक्ति के लिए टीकाकरण का रास्ता खोल दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह टीका कोरोना को नियंत्रित करने का एक सटीक जरिया है और हर व्यक्ति को इसका फायदा उठाना चाहिए।साभार-दैनिक जागरण

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