गाजियाबाद। साल के जश्न पर कोरोना एक बार भारी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल के जश्न कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी गाइडलाइन के अनुसार आयोजन से पूर्व आयोजकों को अनुमति लेनी होगी। यानी नए साल सेलिब्रेशन के लिए पहले आयोजकों को सरकारी विभागों की दौड़ लगानी होगी। हालांकि पहले दिन 10 लोगों ने ही समारोह की अनुमति के लिए आवेदन किया है।
नए साल के जश्न पर शहरों के अधिकतर होटल रेस्टोरेंट में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं कॉलोनियों व सोसायटीयो में भी लोग नए साल का सेलिब्रेशन धूमधाम से करते थे, लेकिन मार्च 2020 से शुरू हुए कोरोना संक्रमण के कारण सभी त्योहारों की रौनक फीकी ही रही। लोगों ने त्यौहार तो मनाएं लेकिन उनमें उतनी रौनक नहीं रही, जितने पूर्व के त्योहारों पर रहती थी।
ऐसे में नए साल से पूर्वी शासन द्वारा समारोह के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी गाइडलाइन के मुताबिक 100 से अधिक लोग समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। हॉल व पार्क की छमता के अनुसार 50 फ़ीसदी ही लोग शामिल हो सकेंगे। समारोह के आयोजक और जिस जगह आयोजन होना है उसके संचालक को अलग-अलग अनुमति लेनी होगी। सबसे अधिक सेलिब्रेशन 31 की रात को होते हैं। गाइडलाइन जारी होने के पहले दिन 10 लोगों ने कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया है। अनुमति के लिए संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी से भी अनुमति ली जा रही है, ताकि लोग समारोह की आड़ में हुड़दंग ना मचाये, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी सतर्कता बरती जाएगी।साभार-युग करवट
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