आबकारी लाइसेंस की शर्तों तथा दुकानों के बन्दी संबंधित नियम के तहत स्वतंत्रता दिवस पर जनपद में शान्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी मुबारक अली ने आवश्यक आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार जनपद गाजियाबाद में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर व भांग की फुटकर दुकानें, माॅडल शाॅप्स, बार अनुज्ञापन, सैन्य कैन्टीन समेत सभी मदिरा तथा मादक पदार्थों की बिक्री आगामी 15 अगस्त को पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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