किसानों के लिए यह खबर निश्चित रूप से राहत भरी है। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना के तहत उन्हें ट्रैक्टर समेत मानव चालित कृषि यंत्र खरीदने पर 40 से 50 फीसद का अनुदान मिलेगा। यानी किसान सस्ते में ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। कृषि यंत्रों की खरीद करने के इच्छुक किसानों को कृष विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। इसका लाभ अनुसूचित व अन्य सभी जाति के किसानों को मिलेगा।
सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ट्रैक्टर समेत विभिन्न कृषि यंत्रों में अनुदान देने के लिए योजना तैयार की है। किसान के पास कृषि के लिए पर्याप्त साधन होंगे तो इससे कृषि विकास दर को भी गति मिलेगी और आय में वृद्धि होगी। सरकार की ओर से सब्सिडी पर किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे।
सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना के तहत ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु व सीमांत किसान एवं महिला किसानों को 50 फीसद का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसानों को 40 फीसद का अनुदान मिलेगा। इसमें किसान मानव चालित कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। किसानों को इसके लिए www.upagriculture.com पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लिया जा सकता है।
इस योजना की खास बातें
- योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का सिर्फ एक ट्रैक्टर खरीदा सकता है।
- किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, इसके साथ में सब्सिडी भी दी जाती है।
- किसान ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- योजना का लाभ रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।
- योजना से जुड़ने वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से लाभांवित नहीं होना चाहिए।
ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन
- कृषि विभाग या नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर आवेदन फार्म लेना होगा
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद पूछी गई सभी जानकारी नाम, पता आदि भरकर, सभी दस्तावेज, आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर जन सेवा केंद्र में जमा करना होगा।
आवेदन के लिए जरूरी हैं ये कागजात
- किसान के पास अपने नाम कृषि योग्य भूमि
- आवेदक का आधार कार्ड
- जमीन के कागजात
- पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
जिला कृषि अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि किसानों को ट्रैक्टर व मानव चालित अन्य कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। इससे अनुसूचित जाति के अलावा, लघु-सीमांत, महिला किसानों को 50 फीसद व अन्य किसानों को 40 फीसद का अनुदान दिया जाएगा।
इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तमाम प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद टोकन के आधार पर इसका लाभ मिलेगा।
साभार : jagran.com
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