ITR फाइल करने और आधार को पैन से लिंक करने की तारीख बढ़ी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 का रिवाइज्ड और ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 तक कर दी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर तय की गई है।

आधार को पैन से लिंक करने की लास्ट डेट को 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। इसके साथ ही टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की सीमा को भी एक महीने आगे बढ़ाया गया है। टैक्स पेयर्स अब सेक्शन 80C, 80D, 80G के तहत 31 जुलाई तक इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे।

साभार : दैनिक जागरण।

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