केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 का रिवाइज्ड और ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 तक कर दी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर तय की गई है।
आधार को पैन से लिंक करने की लास्ट डेट को 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। इसके साथ ही टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की सीमा को भी एक महीने आगे बढ़ाया गया है। टैक्स पेयर्स अब सेक्शन 80C, 80D, 80G के तहत 31 जुलाई तक इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे।
साभार : दैनिक जागरण।
हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad
Discussion about this post