केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के चलते अपने कर्मचारियेां की ड्यूटी एवं मौजूदगी को लेकर समय-समय पर व्यवस्थाएं तय की थीं। इस क्रम में ताजा खबर सामने आई है। सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार एक निश्चित श्रेणी के अधिकारी एंव कर्मचारियेां को कार्यालय में समस्त कार्यदिवसों पर मौजूद रहना होगा, जबकि अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर प्रतिशत कम कर दिया गया है।
कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब कार्यकारी निदेशक, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सारे कार्य दिवस पर कार्यालय में ऑन ड्यूटी रहेंगे। दूसरे क्रम में, संयुक्त निदेशक और निदेशक स्तक के सारे अधिकारियेां की मौजूदगी 50 प्रतिशत रहेगी। तीसरे क्रम में इससे नीचे के अधिकारी एवं कर्मचारी आते हैं, जिनकी मौजूदगी 33 प्रतिशत रहेगी। इतना ही नहीं, उक्त सारा स्टाफ कार्यालय में एक ही समय पर ना रहकर, अलग-अलग समय पर उपस्थित रहेगा। यह सब रोस्टर प्रणाली के तहत होगा। इसके चलते सभी को निश्चित जिम्मेदारी दी जाएगी।
ड्यूटी तय करने का इनको होगा अधिकार
कार्यालय में किस पीएसओ, पीपीएस, स्टेनो या अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी की ड्यूटी लगाना है, यह तय करने का अधिकारी सक्षम अधिकारी को रहेगा। वे यह भी तय कर सकेंगे कि उनका उतना स्टाफ कार्यालय में रहे, जिससे कार्य प्रभावित ना हो। इसके साथ ही वे अधिकारी जो कार्यालय में नहीं होंगे, वे घर से काम कर सकेंगे। उन्हें हर समय कार्यालय से संपर्क में रहना होगा। वे फोन या अन्य तरीकों से संवाद में बने रहेंगे। मालूम हो कि इससे पहले रेलवे मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को जारी दिशा-निर्देश में कहा था कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सारे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने यह बनाया है नियम
लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया था वह यह था कि समस्त विभागों से 20 से अधिक कर्मचारी मौजूद ना रहें। यह गाइडलाइन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी की गई थी। इसके अनुसार, शेष कर्मचारी Work From Home करेंगे और इस पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही रोस्टर बनाया गया था। मंत्रालय का कहना है कि कार्यालय में केवल वे ही अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहें जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ना हों।
साभार: नई दुनिया।
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